थाना पटना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 85/2026, धारा 103, 238 3,5 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज प्रकरण का पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है।

थाना पटना, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

संभागीय ब्यूरो चीफ जयसिंह यादव कि रिपोर्ट ✍️

दिनांक: 23/03/2026
थाना पटना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 85/2026, धारा 103, 238 3,5 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज प्रकरण का पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है।


प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 25.02.2026 को ग्राम katkona स्थित कलारी में कार्यरत मृतक बसंत लाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया गया था। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सुरेशा चौबे, एसडीओपी राजेश साहू के मार्गदर्शन में थाना पटना पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना प्रारंभ की गई।


जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक बसंत लाल शराब पीने का आदी था, नियमित रूप से कार्य पर उपस्थित नहीं होता था तथा घर के खर्च में सहयोग नहीं करता था। इस कारण से उसके परिवार में लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती थी।


सूक्ष्म जांच एवं साक्ष्य संकलन के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की पत्नी शालू एवं पुत्र विजेंद्र द्वारा आपसी षड्यंत्र रचकर मृतक की हत्या की गई। दोनों आरोपियों ने लकड़ी से प्रहार कर मृतक के गले एवं शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात घटना को आत्महत्या दर्शाने के उद्देश्य से मृतक के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।


थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजवाड़े एवं थाना स्टाफ द्वारा तत्परता एवं सूझबूझ से कार्य करते हुए प्रकरण का खुलासा कर दोनों आरोपियों को विधिवत दिनांक 23.03.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।थाना पटना पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की विवेचना की जा रही है।

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